बरेली में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता, अफवाहों पर ध्यान न दें: जिलाधिकारी
थोक व्यापारियों को स्टॉक घोषित करने के निर्देश, जमाखोरी और कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई
बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि चीनी की उपलब्धता को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आमजन अपनी आवश्यकता के अनुसार खुले बाजार से चीनी खरीद सकते हैं।
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी थोक चीनी व्यापारियों को निर्देश दिए हैं कि भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर अपने चीनी स्टॉक की स्थिति तत्काल घोषित करें और उसे नियमित रूप से अपडेट करते रहें।
स्टॉक की होगी आकस्मिक जांच
प्रशासन की ओर से थोक व्यापारियों के स्टॉक की आकस्मिक जांच कराई जाएगी। जांच के दौरान यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी चीनी की जमाखोरी या कालाबाजारी में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4000 क्विंटल से अधिक स्टॉक रखने पर रोक
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चीनी व्यापारियों के लिए 30 नवंबर 2026 तक स्टॉक लिमिट लागू की गई है। इसके तहत कोई डीलर किसी स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक उसका भंडारण नहीं कर सकेगा। साथ ही देश में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, यह सीमा सरकारी खाते में रखे गए स्टॉक तथा राज्य सरकार द्वारा नामित डीलरों या अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों पर वितरण के लिए रखे गए स्टॉक पर लागू नहीं होगी।
हर शुक्रवार पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य
सभी चीनी डीलरों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर स्टॉक की स्थिति घोषित करना और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। यदि किसी व्यापारी के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है तो उसे अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा तक लाना होगा।
तहसीलवार समितियां करेंगी निगरानी
स्टॉक सीमा और पोर्टल पर स्टॉक घोषणा के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी द्वारा तहसीलवार समितियों का गठन किया गया है। संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और मंडी सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
गठित समितियां चीनी व्यापारियों द्वारा घोषित स्टॉक का साप्ताहिक सत्यापन करेंगी। सत्यापन रिपोर्ट प्रत्येक मंगलवार दोपहर 12 बजे तक जिला खाद्य विपणन अधिकारी, बरेली के कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और व्यापारिक इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि स्टॉक सीमा तथा भारत सरकार के पोर्टल पर स्टॉक घोषणा संबंधी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

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