16.2 C
Bareilly
Wednesday, December 25, 2024
spot_img

योगी सरकार का बड़ा फैसला: राशन की दुकानों पर मिलेंगे रोजमर्रा की वस्तुएं, उचित दर दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए सराहनीय कदम 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित दर दूकान के दुकानदारों की आय बढ़ाने हेतु अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान की है। उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनिमयन) आदेश 2016 के प्रस्तर 7-(6) में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित खाद्यान्नों और अन्य अनुसूचित वस्तुओं से भिन्न अन्य वस्तुओं के विक्रय को उचित मूल्य की दुकान की उचित दर दुकान के संचालन की व्यवहारिकता में सुधार लाने के लिए अनुज्ञा प्रदान करेगी।

उक्त व्यवस्था के आलोक में उक्त आदेश की अनुसूची खंड 1 (2) (फ) में उल्लेखित अनुसूचित वस्तुओं (जैसे गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी तेल, मोटा अनाज, नमक) के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं (उपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं तथा साबुन, शैंपू टूथपेस्ट, चाय, पैन, कॉपी आदि। (2) स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुएं तथा ओआरएस, टैबलेट/ घोल, निरोध, सेनेटरी, नैपकिन आदि के विक्रय की अनुमति शासनादेश में  प्रदान की गई है।

शासनादेश में बिक्री हेतु अनुमाननीय वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य जन उपयोगी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी निम्नांकित वस्तुओं की बिक्री उचित दर दुकानदारों के माध्यम से की जाने की अनुमति प्रदान होगी।

 1- जन उपयोगी वस्तुएं

दूध एवं दूध से बने उत्पाद, बिस्कुट, ब्रेड, गुड़, घी, नमकीन सुखे मेवे, मिठाई, मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े, राजमा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सोयाबीन, क्रीम, धूपबत्ती, कंघी, दर्पण, झाड़ू, पोछा, ताला, छाता, रेनकोट, वॉल हैंगर, टूथब्रश, डिटर्जेंट पाउडर, मच्छर रोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाला बार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टॉर्च, दीवार घड़ी, माचिस, जूट की रस्सी, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टिक बाल्टी, मग, छलनी आदि वस्तुएं।

2- स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुएं

हैंड वॉश, सेविंग किट, बाथरूम क्लीनर बेबी केयर उत्पाद, डायपर, साबुन, मसाज तेल,  बॉडी लोशन आदि।

 उपरोक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति उचित दर दुकानों के माध्यम से इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि इन वस्तुओं का विनिर्माता एफएसएसएआई के मानक का अनुपालन करता हो तथा जिन वस्तुओं को गुणवत्ता प्रमाणीकरण की आवश्यकता हो वस्तूएं सक्षम स्तर से प्रमाणीकृत हो। इसके साथ ही उपरोक्त वस्तुएं केवल उन उचित दर दुकानों से विक्रय की जाएंगी जो ऐसे मुख्य मार्ग पर अवस्थित हो जहां भारी वाहनों का आवागमन सार्वजनिक रूप से हो सकता है। उक्त के अतिरिक्त आयुक्त खाद एवं रसद विभाग के स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें एक सदस्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का होगा। यह समिति अनुमाननीय वस्तुओं की समय-समय पर समीक्षा करेंगी।

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles