पुलिस पर हमला करने वाले को नौ वर्ष का कारावास, अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी डाला
बदायूं। पुलिस दल पर कातिलाना हमला करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अखिलेश कुमार ने आरोपी को दोषी पाते हुए नौ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मुजरिम पर पांच हजार रुपये का जुर्माने भी डाला है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रभारी निरीक्षक बिसौली रणवीर सिंह ने 30 जुलाई 2012 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई था। रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर रणवीर सिंह पुलिस दल के साथ अभियुक्तों की तलाश में थे। तभी आरोपी सतीश उर्फ टिंकू ने पुलिस दल पर जान लेने की नियत से फायर किए। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास बरामद हुए 315 बोर के तमंचे में खोखा फंसा हुआ था।
न्यायालय में आरोपित सतीश उर्फ टिंकू पुत्र राममूर्ति निवासी पटियाली सराय थाना कोतवाली सदर बदायूं के विरुद्ध पुलिस पार्टी पर फायरिंग और जान से मारने की नियत से हमला करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायधीश अखिलेश कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपी सतीश उर्फ टिंकू को दोषी पाते हुए उसे नौ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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