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Wednesday, January 1, 2025
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हिट एंड रन कानून का विरोध दुसरे दिन भी जारी, पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनें 

बरेली। हिट एंड रन कानून का विरोध दूसरे दिन भी वाहन चालकों की हड़ताल के साथ जारी रहा। कई राज्यों समेत यूपी में हड़ताल का असर दिखा, नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर व निजी वाहनों के ड्राइवर ने अपने वाहन खड़े करके आवागमन बंद कर दिया। जिससे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा।

वही देर शाम पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने की सूचना से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल- डीजल भरने के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी लाइनों में लग गए। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों ने भी पेट्रोल देने से मना कर दिया तो कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है।

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि ट्रक ड्राइवर व चालकों में नए कानून को लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है। जिसके चलते प्रदेश में कई जगह पर लोगों ने वाहन चलाने से मना कर दिया। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की जरूरत के सामानों की आपूर्ति जारी रखी जाए। वहीं पेट्रोल पंप पर विशेष सतर्कता भी बरती जा रही है। कहीं से भी कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली है। वहीं आपूर्ति अधिकारी द्वारा पेट्रोल पंप मालिकों को अपरिहार्य परिस्थितियों से निपटने के लिए तीन हजार लीटर पेट्रोल व पांच हजार लीटर डीजल के साथ गैस सिलेंडर स्टॉक का निर्देश दिया गया है। सरकार द्वारा जिला अधिकारी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट मालिकों और ड्राइवर से बात कर आम सहमति बनाने के लिए भी प्रयास किया जा रहे हैं लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कानून को लेकर चालकों को संतुष्ट करने की खबर नहीं आई।

जैसा कि आपको मालूम है कि संसद सत्र में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा हिट एंड रन कानून की घोषणा करते हुए बताया गया था कि अगर वाहन चालकों द्वारा किसी को सड़क पर दुर्घटना करके भागने पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। वहीं अगर वाहन चालक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाता है तो उसकी सजा कम की जाएगी। वहीं ड्राइवरों का कहना है कि मामूली नौकरी कर हम लोग अपना घर चलते हैं अगर गलती से भी कोई दुर्घटना हो जाएगी तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा हम कहां से ₹700000 देंगे?

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