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Wednesday, December 25, 2024
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फर्जी तरीके से चला रहे थे प्लाइ फैक्ट्री, वाणिज्य कर विभाग को लगाया लाखों का चूना, रिपोर्ट दर्ज 

वाणिज्य विभाग ने मारा छापा तो अन्य व्यक्ति को बता दिया मालिक—नोटिस मिलने के बाद चला पता, पीड़ित ने आई जी से लगाई न्याय की गुहार—जांच के बाद एक महिला सहित चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज


बरेली। जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक व्यक्ति को कुछ प्लाइ फैक्ट्री के मालिकों ने एक सीधे सादे युवक को फैक्ट्री का मालिक बना कर टैक्स चोरी का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस मिलने के बाद युवक ने वाणिज्य कर विभाग में संपर्क किया लेकिन कुछ हल नहीं निकला। जब पीड़ित युवक ने फैक्ट्री के असली मालिकों से बात की तो पीड़ित को जानसे मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने आई जी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच करा कर न्याय की गुहार लगाई। आई जी के आदेश पर जांच के बाद थाना बिथरी चैनपुर में एक महिला सहित चार लोगों पर 406, 420, 467 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

मामला थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र का है जहां पर अशोक कुमार गोल्यान निवासी सिविल लाइन थाना कोतवाली ने पुलिस महानिरीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वंडरवुड इंटरप्राइजेज के मालिकों ने उसको साथ धोखाधड़ी की है। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अक्सर बीमार रहता है उसने 2017 में 1 माह के लिए बतौर ट्रायल बेसिस पर वंडरवुड इंटरप्राइजेज बेनीपुर सादात थाना बिथरी चैनपुर में प्लाई पत्ता बनाने की फैक्ट्री चलवाई थी, 1 माह के बाद प्रार्थी को पता चला कि उक्त फैक्ट्री के योगेंद्र शर्मा उर्फ सोनू संजय नगर थाना बारादरी, दीपाली गुप्ता सिटी हार्ट कॉलोनी थाना बारादरी, अनुज सरावगी गुरुद्वारा रोड बलिया जनपद बलिया तथा आरिज अब्बास निवासी थाना चिनहट जिला लखनऊ जो कंपनी की फर्जी कागजात बनाकर टैक्स चोरी कर रहे हैं तभी पीड़ित ने उक्त कंपनी में काम करने से मना कर दिया। तब से प्रार्थी का उक्त कंपनी से कोई लेना देना नहीं है।

पीड़ित ने बताया कि मेरे द्वारा कंपनी छोड़ देने के बाद उपरोक्त लोग मेरे नाम से फर्जी कागजी कार्यवाही करते रहे और उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी के खिलाफ षड्यंत्र रच कर एक टैक्स नोटिस जारी करा दिया। जब पीड़ित के पास टैक्स नोटिस पहुंचा तो पीड़ित के होश उड़ गए। पीड़ित नोटिस को लेकर वाणिज्य कर विभाग में चक्कर काटता रहा लेकिन कुछ हल नहीं निकला। अंत में पीड़ित की कानून का सहारा लेना पड़ा।

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पीड़ित अशोक गोल्यान ने बताया कि ना ही मेरे नाम फैक्ट्री है ना ही फैक्ट्री की जमीन या कोई भी पार्टनरशिप डीड , लाइसेंस, जीएसटी फर्म का पेन कार्ड आदि कोई भी कागजात नहीं है। उपरोक्त लोग प्रार्थी के साथ छल कपट तथा धोखाधड़ी करके प्रार्थी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं जो कि कानूनन जुर्म है। आई जी के आदेश पर एक महिला सहित चार लोगों पर थाना बिथरी चैनपुर में एक दूसरे का भरोसा तोड़ने (406), धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

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