38.6 C
Bareilly
Saturday, April 12, 2025
spot_img

स्थाई लोक अदालत ने मृतक के स्वजन को मुआवजा देने का दिया आदेश

मेरठ। पांच साल पहले सड़क हादसे में टाटा ऐस चालक अमित शर्मा निवासी अकडोली जिला हापुड की मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी ने क्लेम के लिए बीमा कंपनी के खिलाफ स्थाई लोक अदालत में मुकदमा दर्ज करवाया था।

 

स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष रीता सिंह, सदस्य अनीता राणा, डॉक्टर अलका सिंह ने बीमा कंपनी से पीड़ित स्वजन को 15 लाख रुपए दिलाने के आदेश दिए। वादी प्रतिभा शर्मा ने पांच जनवरी 2021 को मुकदमा दायर कराया था कि उनके पति अमित कुमार शर्मा टाटा ऐस गाड़ी चलाते थे। 15 दिसंबर 2019 को ट्रक की टक्कर से उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि गाड़ी का न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा था। कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया था।

पीड़िता ने न्यायालय में कंपनी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने मृतक की पत्नी प्रतिभा शर्मा को 10 लाख ओर उसके माता पिता को ढाई ढाई लाख रुपए दिलाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि निर्णय की तिथि से दो माह के अंदर पूरी धनराशि अदा नहीं की गई तो पीड़ित भुगतान तिथि तक सात फीसदी ब्याज सहित रुपए वसूलने के अधिकारी होंगे।’ उक्त जानकारी स्थाई लोक अदालत की सदस्या अनीता राणा ने दी।

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles