25.8 C
Bareilly
Saturday, March 7, 2026
spot_img

गैंगस्टर एक्ट के मुजरिम को पांच साल की सजा

बदायूं। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नसीम ने गैंगस्टर एक्ट के मुल्जिम को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सहसवान थानाध्यक्ष आरके सहगल ने थाने में सूचना दी थी कि अभियुक्त चंद्रभान 26 दिसंबर 2007 को क्षेत्रों में एक संगठित गिरोह का सदस्य था। इस गिरोह का उद्देश हिंसा धमकी एवं उत्पीड़न द्वारा एकल या सामूहिक रूप से शांति भंग कर स्वयं अपना अथवा गैंग के अन्य सदस्यों के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। न्यायालय में चंद्रभान पुत्र हरद्वारी निवासी ग्राम सथरा थाना‌ उसैहत पर गैंगस्टर एक्ट के आरोप का मुकदमा चलाया गया‌। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक सुभाष चंद शर्मा तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात चंद्रभान को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles