25.9 C
Bareilly
Saturday, November 2, 2024
spot_img

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 10 साल की सजा

बदायूं। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने मुजरिम को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 65 हजार रुपये जुर्माने भी डाला है। इस मुकदमे में दूसरे आरोपी मृत्यु हो चुकी है और तीसरा फरार है। चौथा आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने 13 जनवरी 2014 को थाना मूसाझाग में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक आरोपी शाहिद पुत्र शाहनूर निवासी दरावनगर थाना आंवला बरेली और सलीम पुत्र शकूर निवासी कुंवरगांव का वादी के घर आना जाना था। 16 दिसंबर 2013 की शाम वादिनी की 14 वर्षीय पुत्री शौच को गई थी। तभी आरोपी पक्ष के चार लोग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गए थे। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना पूरी करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

न्यायालय में जब्बार पुत्र सत्तार निवासी थलिया नगला थाना मूसाझाग चारों आरोपियों के के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपी जब्बार को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास समेत 65 हजारों पर जुर्माने की सजा सुनाई। दूसरे आरोपी बशीर अहमद की दौरान ए मुकदमा मृत्यु हो गई। तीसरा आरोपी शाहिद फरार चल रहा है, जिससे उसकी पत्रावली प्रथक कर दी गई है। चौथे आरोपी सलीम को अदालत ने बरी कर दिया।

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles