30 अप्रैल तक जनपद मे लागू रहेगी धारा-144
30 अप्रैल तक जनपद मे लागू रहेगी धारा-144
लोकतंत्र भास्कर
मेरठ। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी माह/दिनों में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, गुड फ्राईडे, ईद-उल-फितर, डा. भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस, रामनवमी, महावीर जयंती आदि पर्व के अतिरिक्त विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाए एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 01 मार्च से 30 अप्रैल 2024 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक जनपद के सभी 32 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है, लागू रहेगी।
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