बड़ी खबर: आजम खां को कोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश निरस्त कर आजम को किया बाइज्जत बरी
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले में 27 अक्टूबर 2022 को हुई तीन साल की जिस सजा के चलते उनकी विधायकी चली गई थी, वोट देने का अधिकार छिन गया था, वो सजा सेशन कोर्ट से खारिज हो गई है। अदालत ने आजम खान को दोषमुक्त कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसे न्याय की जीत बताया है।
आजम खान ने निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील की थी। बुधवार (आज) को इस मामले में फैसला आया तो आजम खान के परिवार ने बड़ी राहत महसूस की। आजम खान के वकील ने बताया कि न्यायायल ने आजम खान को इस मामले में दोष मुक्त कर दिया है। सेशन कोर्ट से मिली इस राहत के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में आजम खान की विधायकी को लेकर एक बार फिर चर्चा होने लगी।
दरअसल, आजम खां को रामपुर की एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) से 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल कैद की सजा हुई थी। जिसके बाद आज़म खान की विधायकी ओर वोट देने का अधिकार खत्म हो गया था। इसके बाद उनकी सीट पर उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई। यह सजा उन्हें वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने पर हुई थी।
अब जब इस मामले में आजम खान बरी हो गए हैं तो कानूनी सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें अपनी विधायकी वापस मिल पाएगी ? फिलहाल इस बारे में किसी पक्ष से कुछ नहीं कहा गया है लेकिन लोगों के बीच यह चर्चा का विषय है। आजम खान के समर्थक और समाजवादी पार्टी नेता इस राहत को न्याय की जीत बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी सरकार आने के बाद से आजम खान और उनके परिवार को जानबूझकर कानूनी मामलों में उलझाया जा रहा है। इस फैसले के बाद आजम खान समर्थकों ने कहा कि आखिककार न्यायालय से इंसाफ मिला है।
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