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Friday, December 27, 2024
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एक करोड़ 90 लाख की संपत्ति को किया कुर्क

एक करोड़ 90 लाख की संपत्ति को किया कुर्क

लोकतंत्र भास्कर

मेरठ। थाना परतापुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी रहीसुद्दीन की धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत एक करोड़ 90 लाख की सम्पत्ति को कुर्क कर लिया।

गौरतलब है कि थाना ब्रहमपुरी पर पंजीकृत मुकदमा 103/2022 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट की विवेचना थाना प्रभारी जयकरण सिंह थाना परतापुर द्वारा की जा रही है। मुकदमे की विवचेनात्मक कार्यवाही के दौरान सामने आया कि गैंगलीडर रहीसुद्दीन उर्फ रहीस पुत्र हाजी यूसुफ निवासी वार्ड-5 जन्नत मस्जिद के पास सिवालखास थाना जानी हाल पता मेटल आयरन स्क्रैप 13/5 टीपी नगर द्वारा गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपराध कारित कर, अपराध से अर्जित अवैध धन से चल व अचल सम्पत्ति अपने व अपने परिजनों के नाम क्रय की गयी। गैंगलीडर रहीसुद्दीन उर्फ रहीस के द्वारा गिरोह बनाकर अपराध कर अर्जित सम्पत्ति को धारा 14 (1) उप्र गिरोरबन्द अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के अन्तर्गत कुर्क किए जाने के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को आख्या तैयार कर प्रेषित की गयी। जिसके बाद रहीसुद्दीन सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए। जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ 90 लाख रुपये आंकी गई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रहीसुद्दीन की सम्पत्ति क्षेत्राधिकारी/प्रशासक ब्रहमपुरी व नायब तहसीलदार सदर की मौजदगी में जब्त कर लिया।

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