टयूलिप टावर का मालिक बिल्डर बिट्टू बख्शी धोखाधड़ी के मामले में फिर पहुंचा जेल
बरेली। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में नगरिया परीक्षित के रहने वाले खुर्शीद खान ने भोजीपुरा थाने में 20 जनवरी 2023 को 50 लाख की रंगदारी मांगने, जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा सर्वजीत सिंह उर्फ बिट्टू के खिलाफ दर्ज कराया था। मुकदमे की विवेचना कर रही नवाबगंज पुलिस ने 26 अप्रैल को बिट्टू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गुरुवार को प्रभारी जिला जज की कोर्ट ने बिट्टू बख्शी की जमानत अर्जी पर सुनवाई की इसके बाद उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। इसकी सूचना मिलते ही इज्जतनगर, भूता पुलिस एसओजी के साथ जिला जेल पहुंच गई। बिट्टू बख्शी को रात करीब 9:30 बजे जेल से निकलते ही फिर दबोच लिया और इज्जतनगर थाने की हवालात में डाल दिया।
धोखाधड़ी कर जमीन हथियाने के मामले में शुक्रवार को टयूलिप टावर का मालिक बिल्डर चरणजीत सिंह बक्शी उर्फ बिट्टू बख्शी एक बार फिर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। रात भर आरोपित बिट्टू बख्शी इज्जतनगर थाने की हवालात में बैठा तो बीमारी का बहाना बताने लगा, बीपी की समस्या बताई लेकिन उसकी कोई तरकीब काम नहीं आई और पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही कर शुक्रवार को जेल भेज दिया।
इधर अब आरोपित बिल्डर के बेटे ईशान बख्शी, मैनेजर अंशु गुप्ता, मुस्ताक व अवनीश पर भी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। शुक्रवार को ईशान बख्शी, अंशु गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। टयूलिप टावर के मालिक बिट्टू बख्शी के विरुद्ध डॉ पंकज अग्रवाल ने इज्जत नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। डॉ पंकज अग्रवाल का आरोप था कि आरोपी ने फर्जीवाड़ा कर जमीन हथिया ली। गुरुवार को आरोपित विपक्षी को भोजीपुरा मामले में जमानत मिली तो इज्जत नगर पुलिस ने उसे उठा लिया। उसकी गिरफ्तारी की सूचना पर सिख समाज के लोग थाने में धरने पर बैठ गए और बिट्टू बख्शी की रिहाई की मांग करने लगे। गहमागहमी के बीच शुक्रवार को जेल भेज दिया गया।
(आरोपित बिट्टू बख्शी को जेल भेज दिया गया है और पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।)
अरुण श्रीवास्तव इंस्पेक्टर इज्जत नगर
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