दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी पर पुलिस ने की एनएसए तहत कार्रवाई
सफीपुर /उन्नाव : जिलाधिकारी के आदेश एवं पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विगत फरवरी माह में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म व हत्या करने के आरोप में पंजीकृत अभियोग मुअसं 52/23 धारा 364/302/376डी भादंवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में कोतवाली पुलिस द्वारा जेल में निरुद्ध अभियुक्त पिंटू रावत पुत्र स्व0 लीला निवासी ग्राम परियर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र लगभग19 वर्ष व हत्या में उसका साथ देने वाले अभियुक्त रोहित रावत पुत्र कैलाश रावत निवासी ग्राम गलरापुर थाना औरास जनपद उन्नाव उम्र लगभग 19 वर्ष के विरुद्ध थाना सफीपुर कोतवाली में पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की कार्यवही की गई है।
अभियुक्तगण पिंटू रावत व रोहित रावत वर्तमान समय में जिला कारागार उन्नाव में निरुद्ध होने के साथ साथ जमानत पाने के लिये सतत् प्रयत्नशील है तथा अभियुक्त द्वारा सक्षम न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर एवम अभियुक्त के जमानत पर छूटने की प्रबल संभावना होने एवम छूटने के उपरान्त अभियुक्तों द्वारा पुनः लोक व्यवस्था भंग करने वाले अपराधिक कृत्यों में संलिप्त होने की संभावना के दृष्टिगत अपूर्वा दुबे जिलाधिकारी उन्नाव के द्वारा सिद्धार्थ शंकर मीना पुलिस अधीक्षक उन्नाव की आख्या पर अभियुक्तगण पिंटू रावत व रोहित रावत उपरोक्त के खिलाफ दिनांक 20.07.2023 (NSA) की कार्यवाही की गई है।
क्या है एनएसए कानून
दरअसल, एनएसए के तहत राज्य और केन्द्र सरकार को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है। यदि सरकार को लगता है कि वह व्यक्ति कानून व्यवस्था को सूचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है या कर सकता है तो उसपर एनएसए लगा सकती है
“सरकार की अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्यवाही की नीति एवं पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मानवीय हितों की रक्षा एवम कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के दृष्टिगत एनएसए की कार्यवाही की गई है ।”
क्षेत्राधिकारी सफीपुर
- Advertisement -