कोर्ट के आदेश पर पूर्व प्रधान सहित तीन लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा
उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बारा सगवर थाना क्षेत्र के गढ़ेवा निवासी बबली ने एसीजेएम प्रथम के यहां प्रार्थना पत्र दिया कि थाने में तैनात विवेचक की मिलीभगत से पूर्व प्रधान गढ़ेवा, उनके भाई तथा सहयोगी ने कूटरचित अभिलेख के माध्यम से रेप व पाक्सो एक्ट की धारा में गुपचुप तरीके से अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली। एसीजेएम प्रथम ने पूर्व प्रधान सहित तीनों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के निर्देश पर थाने में तीनों के विरुद्ध कूटरचित अभिलेख बनाने, धोखाधड़ी करने, गाली गलौज तथा धमकी की धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया गया है।
पीड़ित ने न्यायालय ए सी जे एम प्रथम में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 19 मई 2019 को गढ़ेवा गांव के पूर्व प्रधान योगेंद्र प्रताप सिंह व उनके भाई राजेंद्र सिंह तथा चंदनपुर निवासी रामशंकर शुक्ला के विरुद्ध रेप व पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। जिसमें 22 सितंबर 2019 को आरोप पत्र भी दाखिल हो गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व प्रधान सहित तीनों लोगों ने उच्च न्यायालय में विवेचक की मिलीभगत से गुपचुप तरीके से समझौता पत्र बनाकर अग्रिम स्टे ले लिया। पीड़िता ने न्यायालय को साक्ष्य देते हुए बताया कि समझौता पत्र में उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीजेएम प्रथम ने पुलिस को उपरोक्त लोगों के विरुद्ध तत्काल मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।
न्यायालय के आदेश पर योगेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू , रामशंकर शुक्ला मुंशी के विरुद्ध 420, 467 ,468, 471, 323 ,504, 506 की धारा में मामला पंजीकृत कर लिया गया है।
राजपाल थानाध्यक्ष
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