31.4 C
Bareilly
Saturday, March 7, 2026
spot_img

गैंगस्टर के आरोपी की 21.90 लाख की संपत्ति कुर्क

जिलाधिकारी से मिली थी स्वीकृति, चुनाव की वजह से पुलिस और प्रशासन ने नहीं की थी कार्रवाई

बदायूं।  पुलिस और तहसील प्रशासन ने कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला कबूलपुरा गौटिया निवासी गैंगस्टर की 21 लाख 90 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है। कार्रवाई से पहले ढोल-नगाड़े बजाकर मोहल्लावासियों को अवगत कराया गया। तहसील के कर्मचारियों ने अवैध रूप से अर्जित की गई गैंगस्टर के आरोपी के घर पर ताला लगाकर सील कर दिया।

कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला कबूलपुरा गौटिया स्थित गद्दी वाली मस्जिद के पास निवासी आमिर गाजी पुत्र बिट्टन शातिर किस्म का अपराधी है। वह 2021 से अपराधों में लिप्त रहा है। गोकशी का धंधा करता था। वह गो तस्करी और गोकशी के गिरोह का संचालक था। वह आर्म्स एक्ट में भी कई बार जेल जा चुका है। साथ ही पुलिस ने गोकशी की रिपोर्ट दर्ज करके उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने आमिर गाजी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। अवैध रूप से अर्जित की संपत्ति के बारे में जानकारी की। उसका एक घर अवैध गतविधियों से कमाई गई धनराशि से खरीदा गया है। पुलिस ने पीडब्ल्यूडी से अधिकारियों का मूल्यांकन कराया था। घर की कीमत 21 लाख 90 हजार रुपये निकली। पुलिस ने उसकी संपत्ति जब्तीकरण के लिए फाइल तैयार की। अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी को भेजी थी। जिलाधिकारी ने स्वीकृति दे दी थी। इसी दौरान नगर निकाय चुनाव आ गए थे। जिसकी वजह से स्वीकृति होने के बाद भी गैंगस्टर की संपत्ति पर जब्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जा सकी थी।

शुक्रवार को सदर तहसील के तहसीलदार करनवीर सिंह, सीओ सिटी आलोक मिश्रा और कोतवाली सदर पुलिस ढोल-नगाड़ों के साथ गैंगस्टर के घर पर पहुंचे। सीओ सिटी, कोतवाली सदर के प्रभारी निरीक्षक राजीव तोमर, सोथा चौकी इंचार्ज ने मोहल्ले में रहने वाले लोगों को जब्तीकरण के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों की मौजूदगी में तहसील के कर्मचारियों ने गैंगस्टर के घर के कमरे और मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर सील कर दिया। साथ ही नोटिस चस्पा किया गया है।

मोहल्ला कबूलपुरा गौटिया निवासी आमिर गाजी गोकशी और ऑर्क्स एक्ट का आरोपी है। उसकी 21 लाख 90 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। 

आलोक मिश्रा, सीओ सिटी।

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles